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गोर्ली गांव में बिना अनुमति सैकड़ों हरे पेड़ों पर आरी चलाने पर DM सख्त, ठोका 2 लाख का जुर्माना

गोर्ली गांव में बिना अनुमति सैकड़ों हरे पेड़ों पर आरी चलाने पर DM सख्त, ठोका 2 लाख का जुर्माना

पौड़ी गढ़वाल, ब्यूरो। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की सतपुली तहसील के अंतर्गत गोर्ली गांव में बिना अनुमति के हरे पेड़ों पर आरी चलाने के मामले में डीएम ने सोलर प्लांट संचालकों पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही डीएम ने इस मामले के जांच के आदेश भी दिये हैं। गोर्ली गांव में विभिन्न प्रजातियों के करीब 125 पेड़ों को बिना अनुमति के काट दिया गया था। सतपुली तहसील के अंतर्गत एकेश्वर ब्लाक के गोर्ली गांव में पेड़ों पर आरी चलाने के मामले में डीएम डा. विजय कुमार जोगदंडे ने नायब तहसीलदार सतपुली को जांच अधिकारी नामित किया है। गौरतलब है कि बीते 20 जुलाई को सतपुली के गोर्ली गांव के ग्रामीणों ने सोलर प्लांट के नाम पर गांव के चारागाह की भूमि पर बिना परमिशन पेड़ काटने का आरोप लगाया था। ग्रामीण अपने गांव की चारागाह भूमि पर अवैध रूप से पेड़ों के कटने के संबंध में तहसील सतपुली एसडीएम से मिलने पहुंचे थे।

वहीं, SDM संदीप कुमार ने इस संबंध में प्रभारी तहसीलदार को तीन दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार कर जांच आख्या प्रस्तुत करने को कहा था। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक को मौका मुआयना करने के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर दमदेवल रेंज की रेंजर सुची चौहान का कहना है कि उनके द्वारा पेड़ों के कटने से संबंधित किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई है और ना ही उनके पास इस संबंध में कोई शिकायत मिली।

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