उत्तराखंड शासन ने कार्मिकों की पदोन्नति नियमावली में किया संशोधन, देखें अधिसूचना…
उत्तराखंड शासन ने कर्मचारियों की पदोन्नति नियमावली में किया संशोधन, देखें अधिसूचना…
देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में 2010 में जारी नियमावली में संशोधन करते हुए नई नियमावली 2021 जारी की है। देखें उत्तराखंड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता विभाग सचिव अरविंद सिंह ह्याँकी की ओर से जारी अधिसूचना…
उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग – 2 संख्या: 385 / XXX (2)/2021-3 (6)2012 देहरादूनः दिनांक: 09 नवम्बर, 2021
अधिसूचना/प्रकीर्ण
राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :
उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 4 में एक परन्तुक जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :
“परन्तु यह और भी कि मूल नियमावली में विहित शिथिलीकरण का लाभ वर्तमान चयन वर्ष (1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक) के लिए अनुमन्य होगा तथा शिथिलीकरण की अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि ऐसे शिथिलीकरण से संवर्ग में पारस्परिक ज्येष्ठता एवं वेतन सम्बंधी विसंगति उत्पन्न न हो।
(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव