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उत्तराखंड शासन ने नई कोविड गाइडलाइन की जारी, स्विमिंग पूल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे

देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड शासन ने कोरोना वायरस के काम होते मामलों के बाद नई कोविड-19 गाइडलाइन जारी की है। अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन राधा रतूड़ी की ओर से जारी किए गए नए आदेश के अनुसार उत्तराखंड में सभी स्विमिंग पूल अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। दूसरी और राजनीतिक रैलियों पर आगामी 10 मार्च तक रोक जारी रहेगी। देखिए अपर मुख्य सचिव की ओर से सभी उच्च अधिकारियों को जारी निर्देश…

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन

2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड

3. समस्त सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4. आयुक्त कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल

5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड

यू. एस.डी.एम.ए.

विषय: कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-62020-DM-I(A) दिनाक 25 फरवरी, 2022 (सलग्नक-1) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या-Z.26015/1/2022-DMCall दिनांक 18 फरवरी, 2022 (संलग्नक-2) का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या 994/USDMA/792 (2020) TC-2. दिनांक 16 फरवरी, 2022 में वर्तमान में राज्य में कोविड संक्रमण की दरों में कमी होने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त बिन्दु संख्या-36 एवं 12 में निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है

1. राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।

2. राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की दिनांक 10 मार्च, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।

3. राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्ण क्षमता के साथ सुनिश्चित की जायेगी।

यह आदेश दिनांक 01 मार्च, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे एवं आदेश संख्या 994/USDMA/792 (2020) TC-2. दिनांक 16 फरवरी, 2022 के शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

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