रजनी भंडारी के 30 ‘राज’…. सरकार साइलेंट, दो साल से अध्यक्ष की गद्दी बरकरार
जिपं अध्यक्ष चमोली को गद्दी से हटाने की बजाय पति पूर्व मंत्री राजेंद्र को पार्टी में शामिल करने की चल रही जुगत
देहरादून /चमोली: उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, इसकी एक बानगी चमोली जिले में देखने को मिल रही है। वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली रजनी भंडारी पर नंदा राजजात के कई कामों में गंभीर आरोप सिद्ध होने के बाद भी वह दो साल से अपने पद पर बैठी हैं। पंचायती राज एक्ट में साफ उल्लेख है कि ऐसे आरोप सिद्ध होने पर कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रधान आदि निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी गद्दी पर नहीं बना रह सकता है। फिर भी रजनी भंडारी को पहले कार्यकाल में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार ने बचाया इसके बाद अब राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद भी और जिला पंचायत में विपक्ष में भाजपा होने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, सूत्रों के अनुसार उनके पति और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी राजू बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कई बार भाजपा के नेताओं से वह मिल चुके हैं। ऐसे में मामले पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार की ओर से इसकी जलेबी बनाई जा रही है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड शासन ने इस संबंध में कारण बताओ नोटिस भेजा, लेकिन रजनी भंडारी ने इसका 15 दिन में कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद प्रशासन की ओर से उनके घर पर कारण बताओ नोटिस चस्पा भी किया गया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में यह एकतरफा सिद्ध हो चुका है कि रजनी भंडारी ने गंभीर गड़बड़ियां की हैं और वह पद पर नियमानुसार बनी नहीं रह सकती। हालांकि रजनी भंडारी ने बाद में घुमाफिरा कर जवाब दिया जिसके बाद सरकार फाइल पर कार्रवाई करने की बजाय अभी दबाए बैठी है। 18 जनवरी 2021 से पंद्रह दिन में जवाब न देने के बाद रजनी का पद खतरे की जद में आ चुका था, लेकिन भाजपा सरकार की ओर से आंखें मूंद ली गई। अब इस मामले की फाइल पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडेय के यहां इतने माह से धूल फांक रही है। वहीं, सूत्रों के अनुसार रजनी भंडारी के पति पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए इतने समय से इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्हें जिला पंचायत चमोली की गद्दी से हटाने की बजाय चुप्पी साधी जा रही है। मजेदार बात यह है कि चमोली जिला पंचायत में विपक्ष के रूप में भाजपा नेता विराजमान हैं। सदन के विपक्ष नेता सदन योगा सेमवाल कहते हैं कि यह मामला शीशे की तरह साफ है, फिर भी सरकार रजनी भंडारी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही समझ से परे है। हमने इस मामले में कई बार आंदोलन किया फिर भी हमारी ही सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही या इस मामले को दबा कर रखा गया।
जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली रजनी भंडारी के ऊपर नंदा देवी राजजात यात्रा के दौरान करवाए गए कई कामों में ऊंची दरों पर निविदा आमंत्रित करने के गंभीर सिद्ध हो चुके हैं। उत्तराखंड शासन की ओर से 63 में से 30 मामलों में वित्तीय फिजूलखर्ची और कई अन्य कई ठेके सिंगल निविदा पर ही जारी करने के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। उत्तराखंड शासन में पिछले जनवरी माह में रजनी भंडारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी तक न तो रजनी भंडारी ने कोई जवाब संतोषजनक दिया है और न हीं उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई कर पाई है। सूत्रों के अनुसार मामला गंभीर भ्रष्टाचार का है ऐसे में नियम साहब कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर करता है जो निर्वाचित प्रमुख प्रधान जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होता है। भाजपा सरकार के पंचायती राज मंत्री के यहां इतने महीने से फाइल दबी पड़ी है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पहले मामले को कुछ नेताओं ने हाई कोर्ट में अपील दायर उठाया था लेकिन कोविड के कारण मामला जिला न्यायालय गोपेश्वर में ट्रांसफर कर दिया गया। इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद भी जिला पंचायत अध्यक्ष को पर कोई कार्रवाई न होना साफ-साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा का बरदहस्त रजनी भंडारी को मिल रहा है। उनके पति पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी विपक्षी पार्टी से होने के बावजूद भी सरकार मामले को क्यों दबाए बैठी है, अंदाजा लगाया जा सकता है।
वहीं, दूसरी ओर इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी से बात करने की कोशिश की गई तो उनका एक नंबर बंद था जबकि दूसरे नंबर पर उन्होंने कई नंबर से फोन करने के बाद भी काॅल नहीं उठाई। उनके करीबी नेताओं की मानें तो जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी ने जवाब 15 दिन में तो नहीं दिया लेकिन कुछ माह बाद सारे निमयों को देखते हुए जवाब शासन को भेजा गया है। साफ है कि शासन ने तो फाइल संबंधित मंत्री को सौंप रखी है। वहीं, इस संबंध में पंचायतीराज मंत्री अरविंद पांडेय से भी संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनके दोनों नंबर बंद थे।
विस्तार से जानते हैं मामले को…
उत्तराखंड शासन ते तत्कालीन पंचायतीराज सचिव हरि चन्द्र सेमवाल का कारण बताओ नोटिस हुबहू….
पंचायतीराज अनुभाग-2. 18 जनवरी, 2021
कारण बताओ नोटिस
श्रीमती रजनी भण्डारी, अध्यक्ष, जिला पंचायत चमोली।
श्री नन्दादेवी राजजात यात्रा हेतु वर्ष 2012-13 में पर्यटन विभाग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष जिला पंचायत चमोली में स्वीकृत कार्यों हेतु निविदा समिति की सबसे न्यून दर वाली निविदाओं को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति को नजर अन्दाज करते हुए अधिक दर वाली निविदाओं को स्वीकृत किये जाने विषयक प्रकरण में जिलाधिकारी, चमोली / तत्कालीन प्रशासक, जिला पंचायत चमोली के पत्र संख्या-491 दिनांक 03.06.2014 द्वारा श्री नन्दादेवी राजजात यात्रा, 2012-13 हेतु जिला पंचायत चमोली के नाम स्वीकृत कुल 64 कार्यों हेतु आमंत्रित निविदाओं के सम्बन्ध में जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी, जिसमें निम्नवत उल्लेख किया गया है:
…64 कार्यों में से 30 कार्यों हेतु प्राप्त निविदाओं के तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि इन मामलों में प्राप्त निविदाओं को खोलने को गठित समिति द्वारा जिन न्यूनतम निविदादाताओं के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति दी गई है, अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा उक्त संस्तुति के विपरीत दूसरे निविदादाता के पक्ष में स्वीकृति दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त, बी०आर०जी०एफ० एवं राज्य वित्त के एक-एक कार्य (1-घदूगाड-पिण्डवाली गधेरे पर पुलिया निर्माण, 2- ग्रामसभा सुभाई के अन्तर्गत भविष्य बद्गी मार्ग निर्माण) भी अध्यक्ष, जिला पंचायत चमोली द्वारा गठित समिति की संस्तुति के विपरीत स्वीकृत किये गये हैं। एक अन्य कार्य (त्रिशुला लोह गार्डर पुल) में मात्र प्राप्त एक निविदा के सापेक्ष स्वीकृति जारी की गयी है। अतः उपरोक्त निविदाओं को स्वीकृत करने में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008’ में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन हुआ है तथा वित्तीय हानि हुई।
2. उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधनों सहित प्रवृत्त) की धारा- 138 (त्रिस्तरीय
पंचायत के पदाधिकारियों को उनके पद से पृथक किया जाना) में निम्नवत् प्राविधान हैं:
138 (1) राज्य सरकार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या उसके किसी सदस्य या संयुक्त समिति या भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य को अथवा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उप प्रमुख उसके किसी सदस्य को अथवा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उसके किसी सदन को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकेगी। नियमावली 1984 के नियमों एवं विनियमों के अधीन निष्पादित किये जाते है। इस नियमावली के प्रस्तर-21(5) दी गई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी कारण से चाहे वह कुछ भी ठेका न्यनतम टेण्डर देने वाले को न देकर किसी अन्य को दिया जाय तो प्राधिकारी जी उसे स्वीकृत करने को सक्षमह वह तुलनात्मक चार्ट पर ऐसा करने के कारण उल्लेख करेगा। इसी आधार पर जिला पंचायत के अभियन्ता की तकनीकी राय से दिये गये, उत्तर सन्तोष जनक नहीं है। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 1 (3) के अनुसार यह नियमावली अवस्थापना एंव सेवा प्रयोजनाओं के
लिए सामग्री निर्माण कार्योओं की अधिप्राप्ति और लोक निजी सहभागिता की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए सभी सरकारी विभों प्रतिष्ठानों सांविधिक प्राधिकरणों, पंचायती राज संस्थाओं नगरपालिका, नगर स्थानीय निकायों, सरकारी समितियों तथा ऐसी इकाईयों पर लागू होंगे जो राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन है। जब विभाग द्वारा सम्पादित किये गये निर्माण कार्य राज्य सकरार द्वारा जारी स्वीकृत बजट के आधार पर किये गये है तो ऐसे निर्माण कार्यों पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार ही न्यूनतम दर पर प्राप्त निविदा के आधार पर दिये जाने चाहिये थे जो कि अधिपति नियमावली 2008 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसे विभाग द्वारा नहीं किया गया है, उचित नहीं है यदि न्यूनतम दर पर प्राप्त निविदा दाता को भुगतान की गई धनराशि की बचत हो सकती। विभाग का उत्तर सन्तोष जनक नहीं है ।
अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चमोली द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि जिला पंचायत चमोली को राजताज यात्रा मद में 65 कार्यों के निर्माण हेतु 201.943 लाख प्रथम किस्त के रूप में दिनांक 21-3-2013 को प्राप्त हुआ। एक कार्य पर वन विभाग द्वारा कार्य कराने के फलस्वरूप 64 कार्य जिला पंचायत द्वारा सम्पादित कराये गये । सभी कार्यों की निविदा दिनांक 4-10-2012 को आमंत्रित की गई। निविदा हेतु गठित समिति द्वारा विधिवत प्राप्त सभी निविदाओं में से न्यूनतम दर पर प्राप्त निविदा को सस्तुति सहित स्वीकृति हेतु मा० अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया गया। उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 के नियम 28 (1) (क) के अनुसार 10,000.00 से अधिक लागत के निर्माण कार्यों को स्वीकृत करने का अधिकार कार्य समिति वर्तमान स्वरूप नियोजन और विकास समिति में निहित है, सम्बन्धितसमिति के अध्यक्ष मा० अध्यक्ष, जिला पंचायत होते हैं। इसी क्रम में जिला पंचायत चमोली की नियोजन और विकास समिति की बैठक दिनांक 31-8-2007 मे पारित प्रस्ताव संख्या (15) में सर्व समिति से निविदा की स्वीकृति हेतु मा० अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया तथा जिला पंचायत की नियोजन
(ग) वह उक्त सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य, सम्पादन में अपने वर्तमान अथवा किसी पूर्ववर्ती कार्यकाल में अनाचार का, दोषी हो या उसने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया हो या पंचायतों की निधि या सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुंचाई हो और राज्य सरकार की राय में ऐसे अनाचार, उल्लंघन अथवा हानि या क्षति पहुंचाने तथा महिला प्रतिनिधियों के पति या पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार के द्वारा उनके स्थान पर अनाधिकृत रूप से कार्यों का संचालन करने के कारण वह महिला सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त होंगे, ऐसी स्थिति में उन्हें विभागीय अंतिम जांच तक निलम्बित किया जा सकेगा एवं उनके कार्य एवं दायित्व सम्बन्धित पंचायत के निर्वाचित तीन सदस्यों की एक समिति को सौंपे जा सकेंगे। अग्रेत्तर यह भी कि जांच में दोषी पाये जाने वाले विभागीय कर्मचारी ध् अधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
3. जिलाधिकारी, चमोली के उपरोक्त सन्दर्भित के पत्र संख्या-491 दिनांक 03.06.2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर आपके द्वारा अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल में पद का दुरूपयोग एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता किया जाना परिलक्षित हो रहा है। अतः उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 (यथासंशोधनों सहित प्रवृत्त) की धारा-138(1) (ग) में निहित प्राविधानों के आलोक में आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप उपरोक्त के सम्बन्ध में इस पत्र प्राप्ति की तिथि के 15 दिनों के भीतर अपना लिखित उत्तर अथवा किसी कार्यदिवस में उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी को अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं तदोपरान्त पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों / साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में निर्णय लिया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में जिलाधिकारी, चमोलीध्तत्कालीन प्रशासक, जिला पंचायत चमोली के पत्र संख्या-491/वै० सहा0-2014, दिनांक गोपेश्वर, 03.06.2014 की प्रति संलग्नकों सहित आपको इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है।
इन मामलों में सिद्ध हो चुके आरोप….
उनेर गधेरा लॉखी में पुलिया उई सुरक्षा कार्य
इस कार्य के लिए कुल 5 निविदायें प्राप्त हुई है, जिनमें से दो ठकदारों की जमानत राशि पूर्ण न होने के कारण निविदा को स्वीकार नहीं किया गया है। श्री मोहनसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह ग्राम व पोध लाँखी द्वारा 22 प्रतिशत, श्री मोहनसिंह पुत्र कुन्दनसिंह ग्राम सेश 20 प्रतिशत न्यून दर पर निविदा डाली गई है। इसके अतिरिक्त श्री देवसिंह पुत्र श्री दरयानसिंह ग्राम सरतोली पो० उस्तोली द्वारा विभागीय दरों पर निविदा डाली गई है। इस प्रकार समिति द्वारा सबसे न्यून दर 22 प्रतिशत वाले श्री मोहनसिंह पुत्र मंगलसिंह ग्राम व पोठ लाखी की निविदा स्वोकृत करने की संस्तुति की गई है, किन्तु अध्यक्ष द्वारा क्रमांक 5 श्री देवसिंह पुत्र श्री दरवानसिंह ग्राम सरमाणी जिनके द्वारा विभागीय दरों पर निविदा डाली गई है से 10 प्रतिशत कम पर निगोशेसन करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।
इस कार्य के लिए 5 निविदायें प्राप्त हुई है, जिनमें श्री भाकर पाण्डे पुत्र श्री रमेश ग्राम व मो० कुराड़ की 30 प्रतिशत श्री हरीप्रसाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद ग्राम सूना पे० धराली 10 प्रतिशत श्री नरेन्द्रराम पुत्र श्री बंशीराम ग्राम पोत डुंगी 5 प्रतिशत अधिक पर श्री दिनेश रावत पुत्र श्री पी०एस० राक्त ग्राम भेटा पो० थराली 2 प्रतिशत अधिक पर तथा भी योगेम्बर सिंह पुत्र श्री शिवसिंह ग्राम मैन पो० डुग्री द्वारा 9 प्रतिशत कम दर पर निविदा डाली गई है। समिति द्वारा 30 प्रतिशत कम दर वाले श्री भाष्कर पाण्डे पुत्र श्री रमेशचन्द्र पाण्डै ग्राम व पो० कुराड की निविदा स्वीकृत करने की संस्तुति की गई है, किन्तु नियतप्राधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत न्यूनंदर चाल कमांक 2 श्री हरीशप्रसाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद ग्राम व पो० सूना की निविदा स्वीकृत की गई है। घाट में कुरूड़ पुल से पुराना बाजार बस अड्डा तक सी०सी० मार्ग निर्माण। इस कार्य के लिए कुल 7 निविदायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से दो की जमानत राशि पूर्ण नहीं है। सबसे कग दर पर श्री अवतारसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह ग्राम पो० सेरा 25 प्रतिशत श्री प्रहलादसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह ग्राम सिंरों पॉ० चमोली 13.5 प्रतिशत श्री राजेन्द्र गौड पुत्र श्री मुन्शीचन्द्र गौड ग्राम कुरूड तथा श्री गोविन्दसिंह पुत्र श्री त्रिलोकसिंह ग्राम व पो० अमना 11 प्रतिशत तथा श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री कुवरसिंह ग्राम फाली पोव
रिखेली गधेरा में कौजवे निर्माण कार्य
इस योजना के निर्माण हेतु 7 ठेकेदारों द्वारा निविदायें डाली गई थी, जिनमें से सबसे कम निविदा श्री मोहनसिंह पुत्र श्री कुन्दनसिंह ग्राम मोखतल्ला पो० सेरा द्वारा 19.99 प्रतिशत कम पर डाली गई थी. 17.5 प्रतिशत कम में श्री अर्जनसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह ग्राम व पो. बाजबगड द्वारा प्रतिशत कमी पर श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री मेहरवानसिंह ग्राम जाखडी पो० सेरा द्वारा 17 प्रतिशत कम दर पर श्री कर्णसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह ग्राम व पो० भगना द्वारा 11.5 प्रतिशत कम श्री लखपतसिंह पुत्र श्री हिम्मतसिंह ग्रम जाखणी तथा श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री खुशालसिंह ग्राम ईणा पो०. नाखोली द्वारा 8 प्रतिशत कम दर पर निविदा डाली गई है और समिति द्वारा सबसे न्यून दर वाले कमांक -1 के ठेकेदार श्री मोहनसिंह पुत्र श्री कुन्दनसिंह की निविदा स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गई है, किन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 9.99 प्रतिशत न्यून दर वाले कमांक-6 श्री लखपतसिंह पुत्र हिम्मतसिंह ग्राम जाखणी,पो0 सेरा की निविदा स्वीकृत की गई है।
गमनी गधेरा में पुल की आवश्यक मरम्मत कार्य
इस पुल के आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु लीन निविदायें प्राप्त हुई। है, जिनमें से श्री नारासिंह पुत्र दानसिंह ग्राम व पो० देवसारी ने एक प्रतिशत कम दर पर श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र यादसिंह ग्राम व पो० देवसारी ने 28 प्रतिशत कम दर पर तथा श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री देवसिंह ग्राम वांक मो० मुन्दोली ने 9.99 प्रतिशत कम दर पर निविदा डाली थी। समिति द्वारा सबसे न्यून दर 26 प्रतिशत वाले श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री हयादसिंह ग्राम व पो० देवसारी की निविदा न्यून होने पर स्वीकृति की संस्तुति की गई है. किन्तु नियत प्राधिकारी द्वारा क्रमांक-3 श्री प्रतापसिंह पुत्र देवसिंह ग्राम वाक पो० मुन्दौली की 9.99 प्रतिशत कम दरवाली निविदा को स्वीकृति दी गई है।
सेम डोभा में पुलिया निर्माण कार्य
इस योजना के लिए 6 ठेकेदारों की निविदायें प्राप्त हुई थी. जिनमें से सबसे कम निविदादाता श्री दिनेशसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह ग्राम बणगाव पो० सिमली की 15 प्रतिशत न्यून पर प्राप्त हुई थी, जिसके स्वीकृति की संस्तुति समिति द्वारा की गई है, किन्तु अध्यक्ष / नियत प्राधिकारी द्वारा कामक-1 श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह ग्राम व पो० नलगांव की 10 प्रतिशत न्यून दर पर स्वीकृति दी गई है।
सितेल से छुरागाड़-कनोल पैदल मार्ग
इस कार्य के लिए 4 निविदायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक ठेकेदार की जमानत राशि जमा न होने पर उसे अस्वीकार किया गया है। शेष 3 निविदाओं में से श्री राकेशाहि पुत्र श्री यशपालसिंह ग्राम चरबग पो० कुरूड़ की 12 प्रतिशत श्री कुबरराम पुत्र श्री सोबनराम ग्राम पो० घूनी 10 प्रतिशत तथा श्री उमरावसिंह पुत्र श्री रायसिह ग्राम व पो० कनोल की 1.50 प्रतिशत न्यून दर पर निविदा डाली गई है। समिति द्वारा 12 प्रतिशत न्यून वाले ठेकेदार की निविदा स्वीकृत करने की संस्तुति की गई है किन्तु अध्यक्ष द्वारा क्रमांक-4 जिन्होंने 150 प्रतिशत न्यून पर निविदा डाली गई को स्वीकृत किया गया है।
घटूगाड़ मिडवाली गधेरा पर पुलिया निर्माण
इस कार्य के लिए 4 निविदायें प्राप्त हुई है, जिनमें से सबसे कम 15 प्रतिशत में श्री जमनसिंह पुत्र श्री कुतालसिंह ग्राम बड़ेथ पो० देवलाकेट, 10 प्रतिशत पर श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री पीताम्बरदत्त, ग्राम नीना पो० मज्याणी, 9.99 प्रतिशत पर श्री शोभाराम पुत्र श्री अमलानन्द ग्राम स्यूटा पो० खेनाली तथा 9.15 प्रतिशत पर श्री दिनेश सती पुत्र श्री अनन्तराम ग्राम सोल्टा पॉ० लोदला द्वारा निविदा डाली गई है। इस प्रकार सबसे न्यून वाले ठेकेदार की 15 प्रतिशत न्यूनदर वाली निविदा को स्वीकृत
करने की संस्तुति समिति द्वारा की गई है, किन्तु सक्षम स्तर द्वारा कामंक 3.जिन्होंने 10 प्रतिशत न्यून घर निविदा डाली है को स्वीकृत किया गया है।
सेम में मोटर
मार्ग से मन्दिर तक खडिजा मार्ग निर्माण
इस कार्य के लिए 6 निविदायें प्राप्त हुई है, जिनमें से दी ठेकेदारों की औपचारिकालये पूर्ण न होने के कारण उन्हें अस्वीकार किया गया है। शेष 4 निविदाओं में से 20 प्रतिशत कम में श्री पृथ्वीपालसिंह पुत्र श्री दुलमसिंह ग्राम पालछुनी पो० नारायणबगड़ 199 प्रतिशत कमी पर श्री राहुल खण्डूडी पुत्र श्री ललिता प्रसाद ग्राम नाकोट पो० कर्णप्रयाग, 10.50 प्रतिशत कमी पर श्री हरीश पुत्र श्री धनसिंह सुभाष नगर कर्णप्रयाग तथा 10 प्रतिशत कमी पर श्री मगनलाल पुत्र हिकमतीलाल ग्राम व पो० सेम भटोली द्वारा डाली गई है। समिति द्वारा सबसे कम 20 प्रतिशत वाली निविदा श्री पृथ्वीपालसिंह पुत्र श्री दुलमसिंह ग्राम पालछुनी की स्वीकृति की संस्तुति की
है, किन्तु अध्यक्ष / सक्षम प्राधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत कम दर वाले ठेकेदार श्री मगनलाल की निविदा स्वीकृत की गई है।
केदारूखाल से मन्दिर तक पैदल मार्ग निर्माण
इस कार्य के लिए 6 निविदायें प्राप्त हुई है, जिनमें से एक निविदा में औपचारिकता पूर्ण न होने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया है। शेष में से 31 प्रतिशत कमी पर श्री नन्दनसिंह पुत्र श्री रामसिंह ग्राम बनेला, 17 प्रतिशत कभी पर श्री बलवन्तसिंह पुत्र श्री खुशालसिंह ग्राम हरगाव, 19 प्रतिशत कमी पर श्री पृथ्वीपालसिंह पुत्र श्री दुलभसिंह ग्राम पालछुनी. 11.5 प्रतिशत कमी पर श्री मगनलाल पुत्र श्री हिकमती लाल ग्राम सेम तथा 8 प्रतिशत कमी पर श्री भुवन चन्द्र पुत्र श्री रमेश चन्द्र अपर
बाजार कर्णप्रयाग की निविदा प्राप्त हुई थी। समिति द्वारा 31 प्रतिशत कमी वाली निविदा श्री नन्दनसिंह पुत्र श्री रामसिंह की स्वीकृति हेतु संस्तुति की गई है, लेकिन सक्षम स्तर से क्रमांक-28 प्रतिशत कमी वाली निविदा श्री भुवनचन्द्र की स्वीकृत की गई है।
बटुला से मुन्दौली तक खड़जा मार्ग मरम्मत
इस कार्य के लिए 4 निविदायें प्राप्त हुई है, जिनमें से एक में औपचारिकता पूर्ण न होने पर अस्वीकार किया गया है। शेष में 19.65 प्रतिशत कभी पर श्री कलमसिंह पुत्र श्री भवानसिंह ग्राम पिनाऊ गैस, 10 प्रतिशत कमी पर श्री हीरासिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह ग्राम ओडर बोरागाउ, 50 प्रतिशत कमी पर श्री खिलापसिंह पुत्र श्री लाल सिंह ग्राम लिंगडी, बोरगाड़ की प्राप्त हुई है। समिति द्वारा सबसे कमी वाली निविदाओं कलमसिंह पुत्र भवानसिंह 19.65 प्रतिशत स्वीकृति हेतु संस्तुति की गई है.
किन्तु सक्षम स्तर पर द्वारा 50 प्रतिशत कमी वाली निविदा श्री खिलापसिंह की स्वीकृत की गई है।
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि टेण्डर कमेटी द्वारा जिन निविदओं को स्वीकृत करने की संस्तुति की गई है. उनको स्वीकार न करते हुए अध्यक्ष द्वारा अधिक दूरों वाले ठेकेदारों की निविदा स्वीकृत की गई है। यदि ऐसा करना आवश्यकीय था तो पत्रावली में समिति द्वारा संस्तुत निविदा के स्थान पर दूसरी निविदा को स्वीकृत किये जाने का आधार लिखा जाना चाहिये था । इन अभिलेखों की जाँच पूर्व में बरिष्ठ कोषाधिकारी चमोली द्वारा भी गई है और अपनी टिप्पणी में इंगित किया है कि विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार निर्माण कार्यों को नियमानुसार न करते हुये अपने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि जिला पंचायत के सभी निर्माण कार्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत कार्य और विकास समिति की बैठक दिनांक 27-11-2004 में प्रस्ताव संख्या-4 पारित कर निर्णय लिया गया कि 10 प्रतिशत से अधिक न्यून दर की निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकृत न की जाय, जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित न हो सके अतः भविष्य में 10 प्रतिशत न्यून तक ही निविदायें स्वीकृत की जाय, आदि आदि।
अपर मुख्य अधिकारी द्वारा आगे उल्लिखित किया गया है कि जिला पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की निविदाओं की स्वीकृति के विषय में शासनादेश संख्या 4863 बी / 33-2-93 दिनांक 27 अगस्त, 1993 में व्यवस्था दी गई है कि जिला पंचायत के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु 10 प्रतिशत से न्यून दर की निविदा पर स्वीकृति से पूर्व लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता से दरों के औचित्य पर तकनीकी राय प्राप्त करने के निर्देश हैं। इसी के आधार पर मा० अध्यक्ष द्वारा अभियन्ता जिला पंचायत से तकनीकी राय ली गई क्योंकि जिला पंचायत के आगणन लोनिवि के शैड्यूल आफ रेट्स के अनुसार ही गठित किये
जाते हैं, तत्पश्चात भी राजजात यात्रा के अधीन सम्पादित सभी निर्माण कार्यों के भुगतान तत्कालीन प्रशासनक जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति के पश्चात ही न्यूनतम प्राप्त निविदाओं के आधार पर कराये गये है।
अपर मुख्य विकास अधिकारी का तर्क युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वर्ष 1984 के जिस नियम का उल्लेख किया जा रहा है वह वर्तमान में उत्तराखण्ड अधिप्राणि नियमावली 2008 के लागू होने पर स्वतः ही खण्डित हो जाती है। जहां तक जिला पंचायत चमोली की नियोजन और विकास समिति की बैठक दिनांक 31-8-2007 व दिनांक-27-11-2004 का प्रश्न है उसमें समिति द्वारा 10 प्रतिशत से न्यून दर पर कार्य न कराये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है न कि निविदा समिति की संस्तुति के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से निविदा स्वीकृत करने तथा कतिपय निविदायें 0.50 पैसे कम दर पर स्वीकृत करने का अधिकार दिया
गया है। कुछ योजनायें ऐसी भी हैं, जिनमें मात्र की एक निविदा प्राप्त हुई है, जिसे निरस्त कर कम से कम तीन निविदाओं का प्राप्त होना आवश्यक था किन्तु ऐसा न करके एक ही निविदा को स्वीकृत किया गया है। यदि मनमाने ढंग से ही निविदायें स्वीकृत की जानी थी तो टैण्डर आमंत्रित किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि जिला पंचायत की निविदायें स्वीकृत करने में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्लंघन हुआ है।
शेष निविदाओं में से सबसे नून्य 41 प्रतिशत श्री नन्दनसिंह पुत्र श्री रामसिंह ग्राम व पो० बगोली, 21 प्रतिशत श्री दिनेश सती पुत्र श्री अन्तराम ग्राम सोल्टा पो0 लोदला, 1999 प्रतिशत श्री राहुल खण्डूडी पुत्र श्री ललिता प्रसाद ग्राम नाकोट पो० कर्णप्रयाग 16 प्रतिशत श्री जयपालसिंह पुत्र श्री सुलभसिंह जय न्यूज एजेन्सी गोपेश्वर, 15.05 प्रतिशत श्री खेमसिंह पुत्र श्री चन्द्रसिंह ग्राम चूला पो० बगोली, 9.999 प्रतिशत श्री शकरसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह ग्राम व पो० किमोली द्वारा डाली गई हैं। समिति द्वारा नियमानुसार सबसे न्यून निविदा 41 प्रतिशत वाले ठेकेदार श्री नन्दनसिंह पुत्र श्री रामसिंह की निविदा स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की
गई है, किन्तु सक्षम स्तर द्वारा सबसे अधिक निविदा 9.999 प्रतिशत वाले ठेकेदार श्री शंकरसिंह की निविदा स्वीकृत की गई है।
मैनरोड बैछुड़ा से मन्दिर तक पैदल मार्ग
इस कार्य के लिए 3 निविदायें प्राप्त हुई है, जिनमें से दो ठेकेदारों कमशः जमानत राशि व स्टाम्प पेपर कय की पुष्टि न होना अंकितकिया गया है। तीसरे ठेकेदार श्री पृथ्वीपालसिंह पुत्र श्री दुलगसिंह ग्राम पालछुनी पो० नारायणबगड़ की 19 प्रतिशत की कमी पर निविदा प्राप्त हुई है जिससे स्वीकृत करने की समिति द्वारा संस्तुति की गई है, किन्तु सक्षम स्तर पर द्वारा अपनी टिप्पणी में इगित किया गया है कि सभी निविदाय अत्यन्त न्यून प्राप्त होने के कारण निरस्त की जाती है एवं कोटेशन आधार
पर कार्य कराने की स्वीकृति दी जाती है
सूना से थराली तक 2 कि०मी० पैदल मार्ग मरम्मत
इस कार्य के लिए 5 निविदायें प्राप्त हुई है, जिनमें से 21 प्रतिशत कम पर श्री अब्बलसिंह पुत्र श्री गंगासिंह ग्राम चरी, पो० काण्डई, 20 प्रतिशत कमी पर श्री राकेश चन्द्र पुत्र श्री भवानीदत्त ग्राम सूना, पो० थराली 19 प्रतिशत कमी पर श्री सुरपालसिंह पुत्र श्री भगवत सिंह ग्राम व पोल थराली, 10 प्रतिशत कमी पर श्री सीमानन्द पुत्र श्री अनुसूया प्रसाद ग्राम सूना पो० थराली तथा विभागीय दरों पर श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री हरिदत्त ग्राम सूनापी० थराली द्वारा निविदा डाली गई है। समिति द्वारा कामक 3 श्री अब्बलसिंह पुत्र गंगासिंह ग्राम चरी पो० काण्डई की 21 प्रतिशत न्यून दर के आधार पर स्वीकृति की संस्तुति की गई है किन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा
टिप्पणी अंकित की गई है कि अन्य निविदायें 10 प्रतिशत से अधिक हैं क्या कामक- 510 प्रतिशत से नीचे कार्य करने को तैयार है आख्या दें इसके साथ ही नोट सीट पुष्ठ पर कार्यालय प्रस्ताव में कमांक-5 से कोटेशन लेने के निर्देश दिये गये है।
कोटी गधेरे में पुलिया निर्माण कार्य
इस कार्य के लिए 5 निविदायें प्राप्त हुई है जिनमें से दो निविदाओं में औपचारिकता पूर्ण न होने पर उन्हें स्वीकार नहीं किया गया हैं। शेष में से श्री मोहनसिंह पुत्र श्री देवसिंह ग्राम व पो० तोरती द्वारा 25.50 प्रतिशत अधिक पर, श्री महिपालसिंह पुत्र श्री आलमसिंह ग्राम व पो० रतगांव 12.15 प्रतिशमक मी पर श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री देवसिंह ग्राम चांक द्वारा 9999 प्रतिशत कम पर निविदा डाली गई है। समिति द्वारा 12.15 प्रतिशत कम दर वाले ठेकेदार श्री महिपालसिंह पुत्र श्री आलमसिंह की निविदा स्वीकृत करने की संस्तुति की गई है, किन्तु सक्षम स्तर द्वारा 9999 प्रतिशत कम दर वाले ठेकेदार श्री प्रतापसिंह पुत्र देवसिंह की निविदा स्वीकृत की गई है।
चेपड़ों में कलमसिंह के मकान से हुडखेत तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत
इस कार्य के लिए 4 निविदायें प्राप्त हुई है, जिनमें से एक ठेकेदार के जमानत एवं स्टाम्प पेपर संलग्न न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया है। शेष में से 28 प्रतिशत कम पर श्री अनुवीरसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह ग्राम बैनोली, 10 प्रतिशत कमी पर श्री कुलदीपसिंह पुत्र श्री खिलापसिंह ग्राम व पो० चेपड़ों तथा 0.5 प्रतिशत कमी पर श्री पुष्करसिंह पुत्र श्री आलमसिंह ग्राम चेपडों की निविदा प्राप्त हुई है। समिति द्वारा 28 प्रतिशत कमी वाले ठेकेदार श्री अनुवीरसिंह की निविदा स्वीकृत करने की संस्तुति की गई है किन्तु अध्यक्ष द्वारा 0.5 प्रतिशत कमी वाले ठेकेदार श्री पुष्करसिंह की निविदा स्वीकृत की गई है।
सेम में अनुसूचित जाति बस्ती में पुलिया निर्माण
इस कार्य के लिए 7 निविदायें प्राप्त हुई है, जिनमें से तीन ठेकेदारों द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने के कारण उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। शेष में से 16 प्रतिशत कमी पर श्री भुवनचन्द जोशी पुत्र श्री रमेश चन्द्र अपर बाजार कर्णप्रयाग 14 प्रतिशत कमी पर श्री पृथ्वीपालसिंह पुत्र श्री दुलमसिंह ग्राम पालछुनी 10 प्रतिशत कमी पर श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह ग्राम नलगाव तथा 95 प्रतिशत कमी पर श्री मंगललाल पुत्र श्री हिकमती लाल ग्राम सेम की निविदा प्राप्त हुई है। समिति द्वारा सबसे न्यून 16 प्रतिशत कमी वाली निविदा श्री भुवनचन्द्र जोशीम की स्वीकृति की संस्तुति की गई है, किन्तु अध्यक्ष द्वारा 10 प्रतिशत कमी चाले ठेकेदार श्री गजेन्द्रसिंह की निविदा स्वीकृत की गई है। जिन्होंने 10.25 प्रतिशत न्यूम दरों पर डाली है को स्वीकृत किया गया है।
पिघटिया गधेरा लॉखी में पुलिया निर्माण
इस कार्य के लिए 5 निविदायें प्राप्त हुई है, जिनमें से एक निविदा में जमानत राशि जमा न होने के कारण उसे अस्वीकार किया गया है। शेष निविदाओं में से श्री मोहनप्रसाद पुत्र श्री रामग्राम से पो लाडो द्वारा 225 प्रतिशत श्री जयपाललात पुत्र श्री दुलीतालग्राम चो -लाखी 15 प्रतिशत श्री देवसिंह पुत्र श्री दर्शनसिंह ग्रामसरानी 10 श्री सुरेन्द्र पुत्र संग्राम दुर्गा पी० द्वारा ५.३० प्रतिशत न्यून दर पर निवेश डाली गई है। इस प्रकार सबसे कम निविदा 2006 प्रतिशत श्री मोहन प्रसाद पुत्र श्री गोपीराम की होने का द्वारा स्कृति की संस्तुति की गई है किन्तु नियतप्राधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत कन दरवाजेश्री देवसिंह पुत्र भी दवानसिंह उकदार की निविदा स्वीकृत की गई है।
मेटी में राजजात यात्रा मार्ग निर्माण / मरम्मत कार्य
इस कार्य के लिए कुल 8 निविदायें प्राप्त हुई है, जिनमें से एक ठेकेदार की जमानत राशि जमा न होने के कारण उसे अस्वीकार किया गया है। शेष 7 निविदाओं में से श्री लक्ष्मसिंह पुत्र श्री खुशालसिंह ग्राम ईणा पो० नाखोली 28 प्रतिशत, श्री गोबिन्द्रसिंह पुत्र श्री त्रिलोकसिंह ग्राम व पोठ पगना 13 प्रतिशत, श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री भजनसिंह ग्राम व पो० लाखी, 10.25 प्रतिशत श्री मोहनसिंह पुत्र श्री कुन्दनसिंह ग्राम मोखतल्ला 9.99 प्रतिशत तथा श्री प्रहलादसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह ग्राम व
पोठ सेमा द्वारा 9 प्रतिशत न्यून दरों पर निविदा डाली गई है। समिति द्वारा सबसे न्यून दर 28 प्रतिशत वाले ठेकेदार श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री खुशालसिंह ग्राम ईंडा पो० नाखोली की निविदा स्वीकृत करने की संस्तुति की गई है, किन्तु नियत प्राधिकारी द्वारा क्रमांक 1 श्री सुरेन्द्रसिंह के नाम पर निविदा जारी की गई।
घट मधेरा पुलिया की आवश्यक मरम्मत कार्य
इस कार्य के लिए तीन निविदायें प्राप्त हुई है, जिनमें से श्री मरसिंह पुत्र श्री बचनसिंह सगवा कुरूड की 22 प्रतिशत, श्री यादवचन्द्र पुत्र श्री मधुरापागलखा पीठ देवाल 050 प्रतिशत तथा श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री सिंह आम लिनडी गोत्र बोसगाठ को 10 प्रतिशत म्यून दरें थी। इस प्रकार सबसे कम न्यूनदर 22 प्रतिशत म श्रीगर की निर्मिदा स्वीकृत करने की संस्तुति समिति द्वारा की गई है किन्तु सक्षम स्तर से 050 प्रतिशत कम दर वाले ठेकेदार श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री गोपालासह की निविदा स्वीकृत की गई है।
त्रिशूला लोह गर्डर पूल
इस मर्डर फूल के लिए मात्र श्री राजपालसिंह पुत्र श्री बचनसिंहः चा पो त्रिशला का 2 प्रतिशत न्युन पर निविद्रा प्राप्त हुई है जिसे स्वीकृत करन के सम्बन्बन्ध में समिति द्वारा अध्यक्ष को निर्णय लेने की संस्तुति की गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक ही निविदा को स्वीकृत का दिया गया। कोट पड़ाव मार्ग मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण- इस कार्य के लिए 7 निविदा प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक निविदादाता की स्टामा कय की पुष्टि न होने के कारण उसे अस्वीकार ।
तोप से सेम तक 2. कि०मी० पुराना सरता मरम्मत कार्य
इस कार्य हेतु कुल 8 निविदायें प्राप्त हुई है जिनमें से 3 ठेकेदारों की तनाशि चूर्ण न होने तथा एक ठेकेदार द्वारा स्टाम्प क्रय किये जाने की पुष्टि न होने पर स्वीकार नहीं की गई है। शेष में से श्री सन्दसिंह पुत्र श्री रामसिंह बगोली की 35 प्रतिशत श्री रणवीरसिंह पुत्र श्री रघुराथमिक ग्रन नपो त्रिशूला की 17 प्रतिशत श्री महेन्द्रसिंह सूत्र श्री नवशिंडवोनलगत की 13 प्रतिशत तथा श्री शंकरसिंह पुत्र श्री कल्यामसिंहली की 9.395 प्रतिशत न्यून दरों पर डाली गई है। सबसे कम 36 प्रतिशत दरों पर निविदा डालने वाल रोकार की पुत्री रामसिंह ग्राम बगली की निविदा की गई है, किन्तु अध्यक्ष निषतराधिकारी द्वारा कमांक-5 श्री कल्याणसिंह जिनके द्वारा सबसे अधिक 9999पतिशत पर निवडालो गई है, स्वीकृत की गई है।
पल्टीगंधार से सूतोल पैदल गर्म निर्माण
इस योजना के लिए कुल निविदा प्राप्त हुई है, जिनमें से सदसन्यु निविदा श्रीपुत्र श्री इन्दसिंह कुम्डी० मोड की 21 प्रतिशत न्यून श्री चन्द्रमोहनसिंह पुत्र श्री जयकृष्ण ग्राम पो० लंगसी 1425 प्रतिशत श्री गोडिन्दसिंह पुत्री त्रिलोकसिंह पर पुराना 14 प्रतिशत श्री मेहर श्री आगाम शितल 13.5 श्री उमराव सिंह संहाकुनील 13 प्रतिशत श्री मोहन प्रसाद पुत्र की तुलसीराम ग्राम से खुनामा 5.99 प्रतिशत तथा श्री दर्शनसिंह पुत्र सानासुद्वारा प्रतिशत पर निविदा डाली गई है। इस न्यूदा 21 प्रतिशत वाले ठेकेदार भी व्युरसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह ग्राम कुण्डी पाठ सोख की होने के नाते समिति द्वारा स्वीकृति की संस्तुति की गई है, किन्तु नित्प्राधिकारी द्वारा क्रमांक –ड
श्री मोहनपुत्र श्री तुलसी या नाण की 9.29 प्रतिशत की निविदा स्वीकृत की गई है। इस योजना के लिए 5 निविदाये प्राप्त हुई हैं, जिनमें से सबसे न्यूतमदर श्री वीपकसिंह पुत्र श्री कुन्दनसिंह ग्राम पो० इच्छोली की ० प्रतिशत थी, जिसे स्वीकृत करने की संस्तुति की गई है, किन्तु अधिकृत अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत न्यून दर वाले कमांक-1 श्री हुकमसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह ग्राम व पो० घैस की निविदा स्वीकृत की गई है।
ग्राम सभा सुभाई के अन्तर्गत भविश्य बढी निर्माण कार्य
इस कार्य के लिए 4 निविदायें प्राप्त हुई है जिनमें श्री रमेशचन्द्र पुत्र हरेन्द्रसिंह ग्राम रेगडी 19 प्रतिशत श्री विशनसिंह पुत्र श्री गोबिन्दसिंह तोलना, सुराईथोटा 15 प्रतिशत, श्री कलमसिंह पुत्र श्री गंगा सिंह ग्राम सुनाई 11 प्रतिशत तथा श्री गबरसिंह पुत्र श्री रायसिंह ग्राम भल्लागांव सुराईथोटा द्वारा 10 प्रतिशत न्यून दर पर निविदा डाली गई है। इस प्रकार समिति द्वारा 19 प्रतिशत सबसे कम दर वाले ठेकेदार श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री हरेन्द्रसिंह ग्राम रेगड़ी की निविदा स्वीकृत करने की संस्तुति की गई है, किन्तु नियत प्राधिकारी द्वारा कामक- 4 सबसे अधिक दर 10 प्रतिशत वाले ठेकेदार श्री गवरसिंह की निविदा स्वीकृत की गई है।
खुराली से मुन्दोली खड़ंजा मार्ग –
इस कार्य के लिए कुल दो निविदायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से श्री गोपालसिंह पुत्र श्री जयसिंह ग्राम उदयपुर पो० चोटिंग 12 प्रतिशत तथा श्री हरेन्द्रसिंह पुत्र श्री पुष्करसिंह ग्राम व पो० देवसारी की 10 प्रतिशत न्यून दरें है। समिति द्वारा 12 प्रतिशत न्यून दर वाली निविदा स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गई है, किन्तु नियतप्राधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत न्यून दर वाली निविदा को स्वीकृत किया गया है।