नए वैरिएंट को लेकर उत्तराखंड में नई एसओपी कल से लागू; देखें आदेश…
देहरादून, उत्तरखांड : उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। आज मंगलवार को मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार राज्यीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे सहित सभी चेक पोस्टों पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। कोरोना की 15 दिन पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही लोगों को राज्य में आने की अनुमति मिलेगी इसके साथ ही सभी सीमाओं और निर्धारित स्थानों पर रेंडम चेकिंग की जाएगी। स्कूल, कॉलेज मेडिकल संस्थानों और प्रतिष्ठानों में लगातार चेकिंग की जाएगी। कोरोना संक्रमित पाए जाने पर हर व्यक्ति को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें पूरी एसओपी….
कोविड-19 के New Variant (B.1.1.529) ‘Omicron’ के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में
कोदिङ-19 के New Variant B.1.1.529 Omicron’ को World Health Organization (WHO) ने Variant of Concern (VoC) घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है।
इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उक्त दिशा-निर्देश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 709/USDMA/792 (2020), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 में निम्नानुसार संशोधन किए जाते है:
1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 28 नवम्बर, 2021 (संलग्नक-01) के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जायेगा।
2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30 नवम्बर, 2021 (संलग्नक-02) के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जायेगा।
3. राज्य में टीकाकरण के कार्य में तेजी लाते हुए तथा कोविड संक्रमण की निगरानी एवं नियंत्रण व्यवस्था को सक्रिय तरीके से सभी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लगू किया जायेगा।
4. राज्य के हवाई अड्डा / रेलवे स्टेशन / बार्डर चेक पोस्ट / पर्यटक स्थलों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर Covid Testing randomly किया जायेगा Covid Test के दौरान Positive प्रये जाने वाले व्यक्तियों को तुरन्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।
5. सभी सार्वजनिक स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
6. कोविड-19 के New Variant (B.1.1.529) ‘Omicron’ से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।
7. राज्य के समस्त महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थानों में Covid Test किया जायेगा Testing के दौरान Poskive पाये जाने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को तत्काल कोविक प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।
8. राज्य के समस्त स्वास्थ्य कर्मियों एवं Frontline Workers का Covid Test किया जायेगा।
9. अंतर्राष्ट्रीय सीमा (नेपाल) पर आवाजाही के समय COVID Vaccination की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही राज्य के अन्दर प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चेक पोस्ट पर Covid Test randomly किया जायेगा।
10. General Directives for COVID-19 Management:
राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा :
1. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।
11. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा:
निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से
बाहर जाने की अनुमति होगी – i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
it. Persons with co-morbidities. iii गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।