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नए साल का तोहफा: राज्य कर्मचारियों को जुलाई 2021 से मिलेगा महंगाई भत्ता, देखें आदेश…

देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता देने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड शासन के वित्त सचिव अमित सिंह नेगी ने आज बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। देखें उनके द्वारा जारी आदेश की मूल प्रति…

कार्यालय ज्ञाप
विषयः राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भते का भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-219/XXVII(i)/02/2016 दिनांक 24 सितम्बर, 2021 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 20% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2 भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/4/ 2021-18 II(8) दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवा पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है. को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-07-2021 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 28% को बढ़ाकर 31% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3 यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4 उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक के पुनरीक्षित महगाई मते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा 01 दिसम्बर, 2021 से महगाई भत्ते का मुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी। उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महगाई

5 भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

(अमित सिंह नेगी) सचिव।

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