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देहरादून RTO दिनेश चंद्र पठोई को परिवहन सचिव ने सौंपी ये चार्जशीट, निलम्बन आदेश जारी

देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के औचक निरीक्षण के दौरान नदारद रहे आरटीओ देहरादून दिनेश चंद्र पठोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने इस संबंध में आज देर शाम तक आदेश भी जारी कर दिए हैं। आरटीओ देहरादून पठाई को सचिव की ओर से चार बिंदुओं की चार्जशीट भी जारी की है।

उन्होंने अपने आदेश में कहा कि, दिनेश चन्द्र पठोई, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून को, जिनके विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है, एतदद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है…

1. आज 18.05.2022 को प्रातः 10.00 बजे से 10.30 बजे के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून का औचक निरीक्षण किये जाने के दौरान दिनेश चन्द्र पठोई संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) कार्यालय में उपस्थित नहीं थे।

(2) औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय में अन्य कतिपय कार्मिक भी उपस्थित नहीं थे और कार्मिकों की अनुपस्थिति के कारण कार्यालय के सामान्य कार्यकलाप बाधित थे। कार्यालय प्रभारी के रूप में श्री दिनेश चन्द्र पठोई संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए अपेक्षित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई गई थी।

(3) औचक निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कार्यालय का प्रबन्धन व्यवस्थित नहीं था और जनसामान्य को देव सेवायें प्राप्त करने में समस्या हो रही थी।

2. निलम्बन की अवधि में दिनेश चन्द्र पठाई, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानानुसार जीवन निर्वाह की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपातिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर से भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय हो जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यस्त में किया जा रहा है. जिसके लिए उक्त प्रतिकार भत्ते अनुमन्य है।

3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि दिनेश चन्द्र पठोई इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि यह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

4. निलम्बन की अवधि में दिनेश चन्द्र पठाई संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संभागीय परिवहन कार्यालय देहरादून को आयुक्त परिवहन उत्तराखण्ड कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से-(अरविन्द सिंह ह्यांकी) सचिव, परिवहन।”

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