हरिद्वार। पेशेवर अपराधियों पर कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में एसएसपी हरिद्वार श्री अजय सिंह द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के अनुपालन में थाना भगवानपुर व थाना खानपुर पुलिस द्वारा समाज की सौहार्द को खराब कर रहे आदतन अभियुक्तों की गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर करने सम्बन्धित पत्रावली प्रेषित की गई थी।
उक्त परिपेक्ष में अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निम्न अभियुक्तों को अन्तर्गत धारा 3 गुण्डा अधिनिमय के तहत एक माह के लिए जनपद की सीमाओं से बाहर रखे जाने और बिना मा0 न्यायालय के अनुमित के जनपद हरिद्वार की सीमाओं में प्रवेश न करने के आदेश के क्रम में सम्बन्धित थानों द्वारा अभियुक्तों को हरिद्वार के बॉर्डर से बाहर भेजते हुए जिला बदर की कार्यवाही की गई।
तड़ीपार अभियुक्त
1- बलदेव सिंह पुत्र बुद्ध सिंह निवासी अवधपुर खानपुर
2- अबरार पुत्र नईम निवासी सिकंदरपुर भगवानपुर
3- संजू पुत्र सतपाल निवासी सिकरोड़ा भगवानपुर
4- आबाद पुत्र दिलशाद निवासी सिकंदरपुर भगवानपुर