
गुण्डा एक्ट का उल्लंघन करने वाले शातिर को पुलिस ने घर से किया गिरफ्तार, 6 माह के लिए था जिला बदर
- अभियुक्त के विरुद्ध थाना नेहरु कॉलोनी पर सम्बंधित धाराओं में दर्ज किया अभियोग
- DM देहरादून से प्राप्त आदेश पर अभियुक्त को पूर्व में पुलिस ने 6 माह के लिए किया था जिला बदर
- निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व ही अभियुक्त द्वारा जनपद की सीमा में किया था प्रवेश
देहरादून, ब्यूरो। विगत 20 मई 2025 को थाना नेहरू कॉलोनी को सूचना मिली कि जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के आदेश पर 31 मार्च 2025 को जिला बदर किये गए अभियुक्त अनुज पुत्र गोपाल निवासी शीतला विहार थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून उम्र 30 वर्ष के जनपद की सीमा में प्रवेश कर अपने घर वापस आया है।
सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देशों पर टीम द्वारा तत्काल शीतला विहार स्थित अभियुक्त के घर पर दाबिश दी गयी तो अनुज पुत्र गोपाल उपरोक्त अपने घर पर मौजूद मिला। अनुज उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा वाद संख्या- 07/2024 बनाम अनुज में धारा 3(1) गुण्डा अधि० के अन्तर्गत अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर के आदेश पारित किए गए थे, जिसमें थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा दिनांक 31/03/25 को अनुज उपरोक्त के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई थी तथा अग्रिम 6 माह तक जिले की सीमा में वापस न आने की हिदायत दी गई थी, किन्तु अनुज उपरोक्त समयावधि से पूर्व ही जिला देहरादून में मौजूद मिला, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 का उल्लंघन करने पर थाना नेहरु कॉलोनी में मु0अ0स0 194/2025 धारा 3/10 पंजीकृत कर अभियुक्त अनुज को गिरफ्तार किया गया।
विवरण गिरफ्तार आरोपी
अनुज पुत्र गोपाल निवासी शीतला विहार, थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून, उम्र – 30 वर्ष।
पुलिस टीम
1- उ0नि0 प्रवीण पुण्डीर
2- कानि0 विक्रम बंगारी
3- कानि० बृजमोहन कनवासी