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ढोल नगाड़ों के साथ गैंगस्टर को किया तड़ीपार, DM ने गुंडा अधिनियम के तहत दिया जिला बदर करने का आदेश 

The gangster was banished to the beat of drums, and the DM ordered his banishment under the Goonda Act.

ढोल नगाड़ों के साथ गैंगस्टर को किया तड़ीपार, DM ने गुंडा अधिनियम के तहत दिया जिला बदर करने का आदेश

  • DM ने गुंडा अधिनियम में 6 माह के लिये जिला बदर करने के दिये थे आदेश
  • पुलिस हिमाचल प्रदेश की सीमा पर ले जाकर किया जनपद की सीमा से बाहर, निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत

देहरादून, ब्यूरो। एसएसपी देहरादून ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया है। इसी क्रम में कोतवाली विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त जावेद उर्फ अण्डा पुत्र स्व. अली अहन निवासी जीवनगढ कोतवाली विकासनगर का कोतवाली विकासनगर पर आपराधिक इतिहास होने एवं अभियुक्त की छवि आम-जनता के मध्य आपराधिक प्रवृत्ती की होने पर जनहित एवं थाना क्षेत्र मे शान्ति व कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के दृष्टिगत इसे जिला बदर करने के लिए उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी।

The gangster was banished to the beat of drums, and the DM ordered his banishment under the Goonda Act.

इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा आदेश/वाद धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत अभियुक्त जावेद उर्फ अण्डा को 6 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये थे। जिसके अनुपालन में 9 अप्रैल 2026 को अभियुक्त जावेद उर्फ अण्डा को जनपद सीमा के डाकपत्थर बैराज के निकट खोदरी बॉर्डर से ढोल बजाकर एवं लाउडस्पीकर से मुनादी करते हुए जनपद देहरादून से जिला बदर की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त को निर्देशित किया गया कि उक्त 06 माह की अवधि मे अभियुक्त जनपद देहरादून की सीमा मे पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

नाम पता जिला बदर गैंगस्टर

1- जावेद उर्फ अंडा पुत्र स्व. अली अहन निवासी जीवनगढ कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून उम्र -38 वर्ष

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