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HRDA सात दिन में अवैध निर्माण रोके, नहीं रोके तो नपेंगे संबंधित कार्मिक : विनय

विभिन्न माध्यमों से आया संज्ञान में, विकास क्षेत्र में वृहद स्तर पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण

विभिन्न माध्यमों से आया संज्ञान में, विकास क्षेत्र में वृहद स्तर पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण

हरिद्वार: डीएम व हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (HRDA) विनय शंकर पाण्डेय ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आ रहा है कि विकास क्षेत्र में वृहद स्तर पर अनाधिकृत निर्माण चल रहे हैं।

विनय शंकर पाण्डेय ने इन अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में समस्त सहायक अभियंता एचआरडीए, समस्त अवर अभियंता एचआरडीए तथा समस्त वाद लिपिक/आईटी अनुभाग को ऐसे अवैध निर्माण जिनमें अभी तक कोई चालानी/प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है की सूची, स्वीकृत मानचित्र जिनमें विचलन है तथा अभी तक कोई चालानी/प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है उनकी सूची तथा दिनांक 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक एवं 01 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त 2021 तक हुए अवैध निर्माणों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सभी जेई/एई अपने-अपने क्षेत्रों का सघन निरीक्षण करते हुए उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (संशोधित अधिनियम, 2013) के अधीन सात दिन के भीतर प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

विनय शंकर पांडेय ने यह भी बताया कि सात दिन के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता/संयुक्त सचिव/सचिव द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा तथा निरीक्षण के दौरान यदि कोई अवैध निर्माण ऐसा पाया गया जिसमें चालानी/प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है तो सम्बन्धित क्षेत्रीय जेई/एई इसके लिए सीधे तौर पर स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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