उत्तराखंड में 5 से 19 अक्टूबर तक बढ़ा, कोविड कर्फ्यू, देखें नई एसओपी…
देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर बढ़ाते हुए 19 अक्टूबर तक लागू करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव की ओर से जारी नई एसओपी की में कई छूट भी प्रदान की गई है। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन के अनुसार, “कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु COVID Restrictions दिनांक 05 से 10 अक्टूबर 2021) के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के सक्रमात के आदेश….रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कपर्फ्यू संख्या 555/USDMA/792/2020), जो दिनांक 20 सितम्बर, 2021 को जारी किए गए थे। इस कीविड कप की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या (40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 20 सितम्बर 2021 के प्रावधानों (संलग-Appendix-01) का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 14 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों के साथ COVID Restrictions’ बढ़ाया जाता है
1. राज्य में ‘COVID Restrictions’ दिनांक 05.10.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 19.10.2021 प्रात: 06:00 तक प्रभावी रहेगा। COVID Restrictions’ के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।
3. COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID Restrictions’ अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल चैंडिंग प्वाइन्टकी के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है।
4. विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि (पाक सं० 491/ XXIV-1-5/2021-03(01)/2021 दिनांक 31.072021 एवं 492/ XXIV-B 5/2021-03(01)/2021 दिनांक 31.07.2021) (कक्षा 00 से 12 तक) मानका प्रचलन विधिपत्रक०625/ XXIV-A-1 / 2021-14/ 2021 दिनांक 18 सितम्बर, 2021 01 से 05 तक) तथा समय-समय पर जारी विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा एवं जायेगा। द्वारा उक्त मामक प्रचलन विधि का काई से अनुपालन किया जाय।
5. राज्य के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थान सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि के अनुसार संचालित किये जायेगें।
6. राज्य के समस्त प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी), प्रशिक्षुओं को कोविड प्रोटोकॉल
का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति होगी।
7. राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के
साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
8. समस्त सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन सांस्कृतिक / धार्मिक समारोह / other
gatherings and large congregation का आयोजन कार्यक्रम स्थल की क्षमता के
50 प्रतिशत संख्या के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
9.राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहात (Weekend) में भीड़ को देखते हुए जिला
प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर COVID Appropriate Behaviour
जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई
से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
10. COVID Vaccine की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन Vaccinated
व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा / रेलवे स्टेशन / बार्डर चेक पोस्ट पर Vaccination का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखण्ड में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं उन सभी व्यक्तियों को
RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report दिखाने में
छूट प्रदान की जायेगी परन्तु उन व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA.MoH&FW. GOl and राज्य सरकार की SOP एवं COVID Safety Protocol अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
11. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID
Vaccination का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की
RT PCR/ TrueNat CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report
राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
12. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से
Smart City के Web Portal ‘http://smartcitvdehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त
MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।
13. चारधाम यात्राः
1. संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के लिए जारी मानक प्रचलन विधि
शासनादेश संख्या-604 / VI/ 21-83 (5)/2021 दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
ii. जो श्रद्धालु चार धाम मंदिरों में दर्शन की इच्छा रखते है उन श्रद्धालुओं को
उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट
(http://devasthanam.uk.gov.in या http://badrinath-kedarnath.gov.in) में
पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के दौरान जनरेट होने वाले ई-पास
के द्वारा ही उत्तराखण्ड राज्य में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसे
श्रद्धालुओं को स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर दोबारा पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
iii. सभी तीर्थ यात्रियों / श्रद्धालुओं द्वारा COVID वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के
15 दिन के उपरांत का प्रमाण-पत्र एवं उत्तराखण्ड पार धाम देवस्थानम प्रवन्धन
बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट http://devasthanam.uk.gov.in
या
http://badrinath-kedarnath.gov.in) में पंजीकरण का प्रमाण दिखाने के बाद ही चारधाम यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी।यात्रियों / श्रद्धालुओं जिनके द्वारा कोविड वैक्सीन की एक अथवा
कोई डोज नहीं लगवाई गयी हो, उन सभी को यात्रा की तिथि से अधिकतम
172 घंटे पूर्व की RIPCR/TrueNat/CBNAATRAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के
साथ उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट में
पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही यात्रा / दर्शन के लिए अनुमति प्रदान
की जायेगी।
iv. केरल, महाराष्ट्र एवं आना प्रदेश से आने वाले यात्रियों / श्रद्धालुओं द्वारा
COVID वैक्सीन की दोनों डोज लगाये जाने के उपरान्त भी यात्रा तिथि से
अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RIPCR / True Nat/CBNAAT/RAT COVID
नेगेटिव रिपोर्ट के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद चार
धाम यात्रा / दर्शन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
14. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत / ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेगें। उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है। उपरोक्त Village quarantinef acility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था बिस्तर आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एवं CMRF से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा।
15. जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster
Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा।”