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नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी दो शिक्षकों को 5 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

उत्तरकाशी जिला न्यायालय ने 2018 के एक मामले में सुनाया फैसला

उत्तरकाशी जिला न्यायालय ने 2018 के एक मामले में सुनाया फैसला

उत्तरकाशी, उत्तराखंड: नाबलिग छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी दो शिक्षकों को उत्तरकाशी जिला  न्यायालय ने पांच वर्ष का कारावास व 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिन्हें नईटिहरी जेल भेज दिया गया है। आरोपी ‌शिक्षकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत थाना उत्तरकाशी में मुकदमा दर्ज था।

राजकीय इंटर कॉलेज मुस्टिकसौड़ के दो शिक्षको पर छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस संबंध में 6 दिसंबर 2018 को थाना उत्तरकाशी में अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई थी।

आपको बता दें कि विद्यालय के भौतिक विज्ञान प्रवक्ता प्रदीप व जीव विज्ञान प्रवक्ता सचिन डोडी पर नाबालिग छात्राओं पर छेड़छाड़ का आरोप था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि छात्राओं ने उनके साथ छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत अपने अभिभावकों से ‌की थी। छात्राओं ने अभिभावकों को बताया था कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर शिक्षक प्रयोगात्मक परीक्षा में फेल करने की धमकी देते थे। छात्राओं की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए शिक्षा विभाग ने उक्त दोनों शिक्षकों को निलंबित कर एडी कार्यालय पौड़ी में अटैच किया था।

पुलिस ने मामले में 7 फरवरी 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि सोमवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने अ‌भियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। ‌अभियुक्तों को पॉक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष की कारावास व 25-25 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।।

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