
बिना मान्यता कक्षाएं चला रहा था ये नामी स्कूल, ठोका ₹100000 का जुर्माना; न देने पर हर दिन 10000 का हर्जाना
पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड: पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने एक और नामी-गिरामी स्कूल पर नियमों का उल्लंघन करने और बिना मान्यता 1-8वीं कक्षा तक कक्षाएं संचालित करने पर ₹100000 का जुर्माना ठोका है। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर लेट होने पर हर दिन ₹10000 हर्जाने के तौर पर कोषागार में जमा करने के आदेश दिए हैं।
आर०टी०ई० एक्ट-2009 के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता (कक्षा 01 से 08) न होने एवं अवैधानिक रूप से कक्षाएं संचालित करने पर पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आज 12 अप्रैल 2022 को सैन्ट थॉमस स्कूल पौडी नगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संज्ञान में आया कि विद्यालय द्वारा कक्षा 1 से 8 तक बिना मान्यता लिये ही कक्षाएं संचालित की जा रही है। मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर जारी आदेश के अनुसार, आर टी ई अधिनियम 2009 के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। किन्तु आपके द्वारा यह मान्यता लिये बिना सीधे आई०सी०एस०ई० बोर्ड से सम्बद्धिकरण प्राप्त कर विद्यालय संचालन किया जा रहा है। आपको बिना विभागीय मान्यता प्राप्त किये विद्यालय संचालन एवं विभागीय आदेशों का उल्लंघन करने पर आरटी०ई० एक्ट-2009 की धारा 16/19 के अन्तर्गत रूपये 100000/ (रूपये एक लाख मात्र) के दण्ड तथा निरन्तर उल्लंघन की दशा में नोटिस प्राप्ति की दिनांक से प्रत्येक दिन के लिए रूपये 10000/- (रूपये दस हजार मात्र) जुर्माने की धनराशि कोषागार में जमा कराये जाने का प्रावधान है।
आपके विद्यालय के ऊपर 100000/- (रूपये एक लाख मात्र) का दण्ड अधिरोपित किया जाता है, अतः आप उक्त धनराशि एवं निरन्तर उल्लंघन की दशा में नोटिस प्राप्ति की दिनांक से प्रत्येक दिन के लिए रूपये 10000 / -(रूपये दस हजार मात्र) जुर्माने की धनराशि कोषागार में जमा कराते हुए प्राप्ति रसीद अधोहस्तादारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में प्रबन्धक / प्रधानाचार्य के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।