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नए साल 2022 का तोहफा…पति पत्नी दोनों कार्मिकों को मिलेगा मकान किराया भत्ता

कर्मचारियों को नए साल का तोहफा…एक ही जगह कार्यरत पति पत्नी दोनों को मिलेगा मकान किराया भत्ता

देहरादून, उत्तराखंड : उत्तराखंड शासन ने कर्मचारियों को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। अब एक ही जगह तैनात सरकारी कर्मचारी पति पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता जारी करने के आदेश दिए हैं। देखें उत्तराखंड के वित्त सचिव अमित सिंह की ओर से जारी आदेश की मूल प्रति…

 

संख्या – 322 / XXVII(7)/50 (69)/2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन। 2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी),

उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0-सा०नि०) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2021

विषय:- राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी दोनों के एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- जी-1-1795 / दस-81-209-81 दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 शासनादेश संख्या/ जी-1-2569/दस-83-209 / 81 दिनांक 28 फरवरी 1984 तथा शासनादेश संख्या-55/XXVII(7)/18-50 ( 14 )/2017 दिनांक 15 फरवरी, 2019 के अधीन राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी दोनों के कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों में से किसी एक को नियमानुसार मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया जा रहा है।

2. वर्तमान में भारत सरकार में यदि पति तथा पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और एक ही स्टेशन पर कार्यरत है तथा एक ही किराये के अथवा अपने आवास में रह रहे है तो उन्हें मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में भारत सरकार के परिपत्र संख्या – M.F., O.M. No. F.11015/2/87-E.II (B) दिनांक 08 नवम्बर, 1988 के नियम-5 (c) (1) में निम्नानुसार व्यवस्था स्थापित है:

……..The President is pleased to decide that no restriction should be imposed only on the ground that husband/wife is also a Government servant and is living together in the hired/owned accommodation. In such case, normal amount of HRA may be granted to them as per their entitlement subject to fulfilment of other conditions for drawal fo the allowance. ”

उक्त के अतिरिक्त परिपत्र दिनांक 08 नवम्बर, 1988 के नियम संख्या-5 (c), 5 (c) (iii) में निम्नानुसार व्यवस्था उपबन्धित है कि: 5 (c) AGovernment servant shall not be entitled to House Rent Allowance,

if

5(c) (iii) his wife/her husband has been allotted accommodation at the same station by the Central Government. State Government, an Autonomous Public Undertaking or semi- Government Organization such as Municipality, Port Trust, etc., whether he/she resides in that accommodation or he/she resides separately in accommodation rented by him/her.

3. उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व निर्गत शासनादेशों में संशोधन करते हुए राजकीय सेवा में कार्यरत ऐसे पति/पत्नी, जो एक ही स्टेशन पर तैनात हैं व एक ही किराये के अथवा अपने आवास में रह रहे हों, तो दोनों को नियमानुसार उनकी देयता की सीमा तक मकान किराये भत्ते की देय धनराशि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते है कि पति / पत्नी

दोनों में से किसी को भी उसी स्टेशन में जहां वे कार्यरत हैं, शासकीय आवास आवंटित न हो व दोनों मकान किराये भत्ता प्राप्त करने की अन्य शर्ते पूर्ण करते हों। उक्त व्यवस्था दिनांक 01-01-2022 से प्रभावी होगी।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी) सचिव।

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