Uttarakhand: ठेकेदारों से 5 गुना रॉयल्टी को लेकर अंधेरे में विभागाध्यक्ष? ये है सच्चाई
Uttarakhand: ठेकेदारों से 5 गुना रॉयल्टी को लेकर अंधेरे में विभागाध्यक्ष? ये है सच्चाई
देहरादून, ब्यूरो। Uttarakhand: ठेकेदारों से 5 गुना रॉयल्टी को लेकर खनन निदेशक स्पष्ट की स्तिथि, अंधेरे में आदेश हुए जारी? Uttarakhand में विभिन्न सरकारी परियोजनाओं की निर्माण कार्यदायी संस्थाओं / विभागों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किये जा रहे उपखनिजों की रायल्टी बिना अभिवहन पास तथा वैध ई-रवन्ना प्रपत्र एम0एम0-11 के सीधे काट दिये जाने की अवैधानिक कार्यवाही को रोके जाने के लिए सरकार के स्तर से सभी विभागों को निर्देश दिये जाने के बाद इन निर्देशों का प्रचार-प्रसार वास्तविक रूप में परिभाषित न होकर सम्बन्धित कार्यदायी इकाईयों के अधिकृत ठेकेदारों से इसके एवज में जुर्माने की 5 गुना धनराशि वसूला जाना प्रसारित व प्रचारित हुआ है, जो किसी भी रूप में सत्य नहीं है तथा यह मात्र एक भ्रान्ति है। Uttarakhand में कई दिनों से ठेकेदार इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं।
Uttarakhand में इस भ्रान्ति को दूर किये जाने तथा ऐसे सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को सही स्थिति से सूचित किये जाने हेतु सचिव, खनन विभाग की अध्यक्षता में आज शासन स्तर पर सभी को सुना गया तथा उनके साथ प्रकरण की गम्भीरता को विचारित किया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि शासन के आदेश 28.06. 2022 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों प्रधान महालेखाकार द्वारा वर्ष 2018 में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किये गये उपखनिजों की रायल्टी बिना अभिवहन पास तथा वैध ई-रवन्ना प्रपत्र एम0एम0 – 11 के सीधे काट दिये जाने को गम्भीर मानते हुये रू0 237.10 करोड़ की राजस्व क्षति पायी है, जिसकी पुनरावृत्ति भविष्य में पुनः न हो, इस आशय से शासन के पत्र 28.06.2022 द्वारा दिशा-निर्देश दिये गये थे, जो मुख्य रूप से खनन विभाग की नियमावली एवं नियमों में स्थापित व्यवस्था का संज्ञान कराते हुये मात्र सही व्यवस्था का अनुपालन कराये जाने भर था।
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Uttarakhand खनन निदेशक ने स्पष्ट की स्थिति
एस०एल० पैट्रिक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई Uttarakhand ने बताया कि विभिन्न विभागों के साथ आज की गयी बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के उपस्थित अधिकारियों को सही वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया तथा स्पष्ट किया गया कि प्रक्रियात्मक व्यवस्था का परिपालन करते हुये निर्माण कार्यों में अधिकृत ठेकेदारों द्वारा प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों की रायल्टी बिना अभिवहन पास तथा वैध ई- रवन्ना प्रपत्र एम0एन0-11 के सीधे न काटी जाये इस व्यवस्था से सभी अधिकृत ठेकेदारों को अवगत कराते हुये प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के सापेक्ष बीजकों का भुगतान किसी भी दशा में न रोका जाय।
सभी कार्यदायी संस्थाओ / विभागीय निर्माण कार्यों के लिए उपखनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमानुसार अल्पावधि की अनुज्ञा / खनन पट्टा स्वीकृत कराकर उपखनिजों का उपयोग कराया जाने का मत स्थिर किया गया तथा पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण आचलों की लघु निर्माण कार्यों में उपखनिजों की आपूर्ति हेतु स्थापित व्यवस्था अनुरूप कार्यवाही व्यवहारिक न होने के कारण इसे सरलीकृत व व्यवहारिक बनाये जाने पर जोर दिया गया।
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ठेकेदारों से 5 गुना की वसूली भ्रामक
साथ ही ठेकेदारों से 5 गुना की वसूली इत्यादि भ्रामक भ्रान्ति का पटापेक्ष कर ऐसे सभी ठेकेदारों को नियमों की पर्याप्त जानकारी मुहैय्या कराते हुये विभाग द्वारा बिना किसी आधार के अनावश्यक रूप से रोके गये बिलों का तत्काल भुगतान किये जाने के निर्देश भी बैठक में सभी विभागाध्यक्षों को दिये गये। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के सुझाव भी मांगे गये हैं, प्राप्त सुझावों पर नियमों के तहत कार्यहित/ जनहित व राज्यहित में यथा आवश्यकतानुसार विचार भी किया जा सकेगा।