
देहरादून, उत्तराखंड: चुनाव आयोग की बैठक के बाद जहां एक ओर राजनीतिक रैलियों को लेकर निर्णय लिया गया है, वहीं उत्तराखंड सरकार ने नई कोविड-19 एसओपी जारी की है। देखिए नई गाइडलाइन में क्या-क्या नए निर्देश जारी किए गए हैं। जारी की गई गार्डन के अनुसार, ” स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2021 तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-KA) 27 जनवरी 2022 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपन आदेश संख्या 933/USDMA / 792 (2020), दिनांक 22 जनवरी, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है। Night Curfew: राज्य में Night Curfew रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 500 बजे तक प्रभावी (Curfew अवधि में जिन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट
संलग्नक-1 के अनुसार प्रदान की जायेगी। Market Opening: समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
3. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 11 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर जारी की जायेगी।
समस्त सामाजिक / खेल गतिविधिया/ मनोरंजन / विवाह समारोह / सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की दिनांक 11 फरवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और छाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
होटलों में स्थित Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 3 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी। 10. जो गतिविधियों भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित है, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम 500 व्यक्तियों या स्थान/ हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों इनमें से जो भी न्यूनतम हो उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2022 से दिनांक 12 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों को खुले स्थानों / मैदानों पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्तों के अन्तर्गत स्थानों / मैदानों की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1000 व्यक्तियों जो भी कम हो को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी (सलग्नक-2)।
राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा-10 11 एवं 12) विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रचलन विधि पत्राक संख्या- 27/ XXXIV-B 5/2021-03(01)/2020 दिनांक 28.01.2022 (संलग्नक-3) के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उका मानक प्रचलन विधि का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा-1 से कक्षा-9 तक के सभी विद्यालयों में अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन कक्षाए जारी रहेगी एवं भौतिक रूप से कक्षाएं (Physical Classes) बन्द रहेंगे।