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उत्तराखंड के इन कर्मचारियों को बोनस के बदले मिलेगा 30 दिन का वेतन, देखें आदेश…

देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड शासन के वित्त सचिव अमित नेगी ने प्रदेश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों के निदेशकों को कार्यरत सभी कर्मचारियों का दीपावली का बोनस 30 दिन के वेतन के बराबर जारी करने के निर्देश दिए हैं। सभी निगम और उपक्रम निदेशकों को जारी इस पत्र में कहा गया है कि वह अपने विवेक के अनुसार और अपने बजट के अनुसार कर्मचारियों को दीपावली का बोनस 30 दिन के वेतन के बराबर जारी कर सकते हैं।

देखें आदेश…

 

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,

सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

 

सेवा में, समस्त प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम / निगम, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक 02 नवम्बर, 2021 विषय:-राज्य में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों / स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत कार्मिकों हेतु वर्ष 2020-21 के लिये 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 2

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न शासनादेश संख्या- 263 / XXVII (7)-1 (1)/2003. टी०सी०,1/2020, दिनांक 28 अक्टूबर 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा कैजुवल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2020-2021 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

 

2. अवगत कराया जाना है कि वित्त विभाग द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निगम / उपक्रमों में यदि बोनस की देयता हो और सम्बन्धित निकाय / उपक्रम उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हो तो अपने स्तर से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-263, दिनांक 28.10.2021 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ निकाय / उपक्रमों में नियुक्त कार्मिकों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

3.अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-101/VIl-1 / 2018-233 (उद्योग) / 2008, दिनांक 14.02.2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार अपने अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्था / निकाय / सार्वजनिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुए अपने कार्मिकों हेतु तदर्थ बोनस की स्वीकृति निर्गत / अनुमन्य किये जाने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न करने का कष्ट करें।

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