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एनएच 58 और 72 का मुआवजा एक माह में नहीं लिया तो कोर्ट में जमा होगा पैसा…

एनएच 58 और 72 का मुआवजा एक माह में नहीं लिया तो कोर्ट में जमा होगा पैसा…

देहरादून, उत्तराखंड: सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने अवगत कराया है कि जिला देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 एवं 72 (हरिद्वार-देहरादून) के निर्माण/चौड़ीकरण के लिये अर्जित भूमि/परिसम्पत्ति के उन समस्त भू-धारकों को पुनः सूचित किया जाता है कि जिन भू-स्वामियों ने अपनी अर्जित भूमि/भवन आदि परिसम्पत्ति का बार-बार अनुस्मारक एवं सूचना प्राप्त होने के बावजूद अभी तक मूल प्रतिकर/आर्बिट्रेटर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार प्रतिकर की धनराशि को प्राप्त नहीं किया है अतः उन समस्त भू-धारको को पुनः सूचित किया जाता है कि एक माह के अन्दर दिनांक 10 दिसंबर 2021 तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कलेक्ट्रेट देहरादून में उपस्थित होकर प्रतिकर प्राप्त कर लें।

अन्यथा निर्धारित प्रतिकर की धनराशि को विवादित मानते हुये मा0 न्यायालय, जिला जज, देहरादून में जमा कर दी जाएगी। जिसके लिए वह हितबद्व व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगें। उन्होंने कहा कि हितबद्व व्यक्ति प्रतिकर भुगतान के समय नवीनतम खतौनी की नकल मूल प्रति, दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो, पैनकार्ड तथा बैंक पासबुक/ कैन्सिल चैक की प्रति एवं शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर तथा रसीदी टिकट आदि अपने साथ आवश्यक रूप से लाएं।

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