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एक पक्ष की गिरफ्तारी दूसरे की सुनवाई न करने पर कोतवाल निलंबित

नैनीताल, उत्तराखंड: आपसी विवाद में एक पक्ष की गिरफ्तारी और दूसरे पक्ष की सुनवाई न करने पर नैनीताल के मल्लीताल कोतवाल को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में बुधवार देर रात आदेश जारी हुए। मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद वर्चुवल माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। कोतवाल को पुलिस लाइन संबद्ध कर दिया गया है।

यह है मामला…

मल्लीताल हांडी बांडी क्षेत्र में केसी चिंगप्पा के नाम से एक कोठी थी। चिंगप्पा की मौत के बाद पावर ऑफ अटार्नी वीपी सिंह के नाम हो गयी। बीते दिनों वीपी सिंह ने यह भवन रोहित और केशव को बेच दी। 10 नवंबर को जब रोहित, केशव और रोहित का भाई राहुल इस भवन में पहुँचे तो वहां पड़ोस में रहने वाले मंजूर हुसैन का सामान रखा हुआ मिला। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार 13 नवंबर को भवन स्वामी दोबारा वहाँ पहुँचे तो फिर विवाद और मारपीट हो गयी। इस दौरान सोसाइटी सचिव कुलदीप कुमार ने मामले की मध्यस्थता कर पुलिस की मदद से मामला शांत करवाया। जिसके बाद मंजूर हुसैन की पुत्री स्नालेहा हुसैन की ओर से कोतवाली में दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर सौपी। पुलिस ने शांतिभंग में 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की।

15 नवंबर को मंजूर हुसैन के पुत्र साउद हुसैन का सोसाइटी सचिव की पत्नी से कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हो गया। कुलदीप ने पत्नी से मारपीट की शिकायत कोतवाली में की तो समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता भी कोतवाली पहुँच गए। जहां साउद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। वहीं, दूसरे पक्ष के हाईकोर्ट पहुचने पर बुधवार को डीजीपी अशोक कुमार वर्चुअल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने मामले में मल्लीताल कोतवाल को निलंबित करने की जानकारी दी। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि कोतवाल को पुलिस लाइन सम्बद्ध कर दिया गया है।

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