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रानीपोखरी देहरादून में 8 से 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई

Illegal plotting on 8–10 bighas of land in Ranipokhri, Dehradun, demolished; major action taken by the Mussoorie-Dehradun Development Authority.

रानीपोखरी में 8 से 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी बोले—अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान

देहरादून, ब्यूरो। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में रानीपोखरी क्षेत्र में करीब 8 से 10 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने जितेंद्र बिष्ट एवं विजय प्रसाद जोशी द्वारा विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को चिह्नित करते हुए मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

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प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध रूप से प्लॉटिंग कर जमीन बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमति के भूमि पर प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Illegal plotting on 8 to 10 bighas of land in Ranipokhri demolished; major action taken by the Mussoorie-Dehradun Development Authority.

नियमों से खिलवाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी छूट

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमजन को भी बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के विकसित की जा रही कॉलोनियों में भूखंड खरीदने से बचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अवैध प्लॉटिंग पर लगातार रखी जा रही नजर

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। संबंधित अधिकारियों और प्रवर्तन टीम को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि भूखंड खरीदने से पहले प्राधिकरण से उसकी वैधता और स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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